Popular Posts

जिले में शनिवार को लगाई जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत।

जालंधर (सिटी तेज़ खबर ब्यूरो) जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से 24 मई को जालंधर, नकोदर और फिल्लौर की न्यायिक अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निपटाए जा सकने वाले लंबित सिविल और फौजदारी मामलों तथा अन्य संस्थाओं जैसे बैंक, बिजली विभाग, वित्तीय संस्थाओं के प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई कर समझौते के माध्यम से फैसला करवाया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण निरभऊ सिंह गिल ने बताया कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है तथा इसके विरुद्ध कहीं भी अपील दायर नहीं की जा सकती।
सीजेएम-कम-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल कुमार आजाद ने उन पक्षकारों से अपील की है, जिन्हें दिनांक 17.05.2025 को समन जारी किया गया है, ताकि दिनांक 10.05.2025 को स्थगित लोक अदालत के बाद उनके मामले का निपटारा हो सके, वे 24 मई को उपस्थित होकर लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का निपटारा करवाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का स्थान और समय पूर्ववत रहेगा।
उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के यातायात चालानों का निपटान इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाना है, वे भी 24 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में सुबह 8:45 बजे से पहले अदालत में उपस्थित हो जाएं ताकि उनके चालानों का निपटान समय पर लोक अदालत में किया जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *